PM Fasal Bima Yojana 2024 देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई सारी कल्याणकारी योजनाएं समय-समय पर चलाई जाती है, ताकि किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से छुटकारा दिलाया जा सके। सरकार द्वारा कई बार योजना के अंतर्गत सब्सिडी या फिर आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे में ही किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है।
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल के नुकसान होने पर, केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है यानी कि फसल नुकसान होने पर मुआवजा के तौर पर आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे में कोई भी किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं, इसके लिए किसान का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान योजना के अंतर्गत होना अनिवार्य है ,उसके बाद कोई भी किसान अपने जरूरत के आधार पर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
PM Fasal Bima Yojana 2024
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने फसल का बीमा करवाते हैं, उसके बाद उनका फसल किसी भी कारण बस या फिर प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो जाता है, तो इस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार की ओर से फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है, ताकि किसानों को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े।
इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान जो खेती करते हैं एवं मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वैसे सभी किसान भी PM Fasal Bima Yojana 2024 के लिए एलिजिबल है तो किसान अपने फसलों का बीमा पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम दामों में करवा कर अपने फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि किसी भी आपदा या अनहोनी का सामना भविष्य में किसान को ना करना पड़े।
पीएम फसल बीमा योजना के उद्देश्य
किसानों का फसल किसी न किसी कारणवश खराब हो जाता है। ऐसे में अगर किसान किसान लोन लेकर खेती करते हैं या फिर अपना जमा पूंजी लगते हैं, फिर फसल नुकसान हो जाने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किसान PM Fasal Bima Yojana 2024 के अंतर्गत किसानों का फसल का बीमा किया जा रहा है, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।
पीएम फसल बीमा योजना के लिए पात्रता
पीएम किसान फसल बीमा योजना के लिए निम्न पात्रता का होना जरूरी है।
- किसान मूल रूप से भारत का निवासी हो।
- किसान का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान योजना के अंतर्गत कंप्लीट हो।
- किसान माध्यम वर्गीय परिवार से आते हो।
- किसान आयकर दाता ना हो।
- किसान के पास खेती करने योग्य खुद का जमीन या किराएदारी पर खेती करते हो।
- किसान पेंशनधारक या सरकारी पद पर ना हो।
प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना आवेदन से जुड़ी महत्ब्पूर्ण जानकारी
PM Fasal Bima Yojana 2024 के लिए निम्न दस्तावेज का होना जरूरी है।
- किसान रजिस्ट्रेशन नंबर
- जमीन से संबंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- फसल से संबंधित दस्तावेज
- आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या
प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया फॉलो करे
अगर कोई किसान PM Fasal Bima Yojana 2024के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करके अपने फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल से भी किसान पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवरकर अपने फसलों का बीमा आसानी से करवा सकते हैं।
पीएम फसल बीमा योजना ऑनलाइन करने का सम्पूर्ण प्रक्रिया कैसे होता है।
PM Fasal Bima Yojana 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा , वहां से किसान अपना रजिस्ट्रेशन योजना के अंतर्गत करवा कर अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं।
- सबसे पहले PM Fasal Bima Yojana 2024 के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- अब होम पेज पर ” गेस्ट फार्मर” वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अब यहां पर आवेदन फार्म में मांगी गई जानकारी दर्ज कर ले एवं आवेदन के साथ मूल दस्तावेज अटैच करके आवेदन फार्म को सबमिट करें।
- अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा ,उस ओटीपी को वेरीफाई करके आवेदन फार्म को सबमिट कर दें।
- इस तरह से आपका आवेदन पीएम किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा।
Conclusion :-
किसानों को फसल की खराबी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान अपने खेतों में लगने वाले फसल का बीमा करवाकर होने वाले अनहोनी के नुकसान से बच सकते हैं, इसके लिए किसान आधिकारिक पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं या फिर अपने कृषि अधिकारी से संपर्क करके ऑफलाइन माध्यम से अपने फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
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